Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 11:20 AM IST
पारले बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को ठाड़े की अदालत ने खुदरा विक्रेता को पारले बिस्कुट के एक पैकेट में लगे किड़े, को बेचने को लेकर एक उपभोक्ता को 35,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। पुरा मामला यह है कि मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में एक उपभोक्ता ने 25 रुपये का पार्ले-जी बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे। जिसके बाद उसने पारले बिस्कुट पर केस कर दिया। कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश जारी किया कि उपभोक्ता को 35,000 रुपये का मुआवजा अदा किया जाए। वहीं इस मामले में पार्ले के ‘केटेगरी हेड फॉर बिस्किट’ मयंक शाह ने कहा कि कंपनी इस आदेश से अवगत नहीं है।
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