Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 03:32 AM IST
भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपये लेकर फरार होने वाले उद्योगपति विजय माल्या को लंडन में तगड़ा झटका लगा है। लंदन की एक अदालत 1.55 अरब डालर से अधिक यानी 10 हजार करोड़ रुपये की वसूली के मामले में माल्या के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाते हुए लंदन कोर्ट ने कहा कि IDBI बैंक समेत सभी लोन देने वाले बैंक भारतीय न्यायालय के आदेश को लागू करा सकते हैं, जिसमें विजय माल्या पर आरोप है कि उसने जानबूझकर अब बंद पड़ी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था।
-इसके साथ ही लंदन कोर्ट के जज ने विजय माल्या की दुनियाभर में संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग भी ठुकरा दी।
बता दें कि अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद विजय माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकता है न ही किसी तरह का और सौदा कर सकता है। भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई , बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पीएनबी , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया शामिल है।
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