गुजरात के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी दी लोगों को भारी जूर्माने से राहत

Wednesday, Apr 24, 2024 | Last Update : 02:55 AM IST


गुजरात के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी दी लोगों को भारी जूर्माने से राहत

गुजरात सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी नए मोटर वाहन ऐक्ट के नियमों में बदलाव किए है। नए नियम के मुताबिक अब लोगों को भारी भरकम जुर्माना नहीं देना होगा।
Sep 12, 2019, 12:51 pm ISTNationAazad Staff
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एक सितंबर से देश भर में नए मोटर वाहन ऐक्ट को लेकर आमजनता की परेशानी बढ़ती  नजर आ रही है।भारी जुर्माने को लेकर लोगों की नाराजगी को देखते हुए  देश की कई राज्य सरकारों ने इसमें कटौती की है। भारी जुर्माने से आम जनता को हालांकि थोड़ी राहत गुजरात सरकार ने दी, और अब नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े हुए चालान शुल्क में भाजपा शासित गुजरात द्वारा कटौती किए जाने के बाद अब उत्तराखंड ने भी कई नियमों में छूट देने की घोषणा की है।

 उत्तराखंड में अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर ५ हजार  के बजाय २५०० हजार रुपए का  जुर्माना देना होगा। जबकि ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के लिए जुर्माने की राशि को १० हजार से घटाकर २५०० रुपए कर दिया गया है। वाहन चलाते वक्त फोन पर बात करने पर लगने वाला जुर्माना ५ हजार के बजाय १ हजार रुपए कर दिया गया है।

वही कर्नाटक सरकार भी इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है। जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस सरकार में परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की अपील की है। राउते ने कहा नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना ज्यादा है। जुर्माने की राशि को कम किया जाना चाहए। 

उधर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इसमें नियम तोड़ने पर काफी कठोर जुर्माने के प्रावधान हैं। ममता ने कहा यह एक्ट सरकार  संघीय ढांचे के खिलाफ है।

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