Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 08:12 PM IST
शराब कारोबारी और भारतीयों बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग चुका भगोड़ा विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन की एक कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह निर्देश जारी किया है कि वे भारतीय बैंक को दो लाख पौंड यानी लगभग 1.81 करोड़ रुपये अदा करे।
माल्या को यह रकम उन बैंकों को देना है जो माल्या के खिलाफ कर्ज की वसूली के लिए सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि विजय माल्य को भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई मे हुई लागत के ऐवज में यर रकम उन्हें देनी ही होगी।
-गौरतलब है कि पिछले महीने ही कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्ति को कुर्क करने के एक आदेश को पलटने से मना कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि भारतीय बैंक विजय माल्या से 1.145 अरब पौंड वसूने जाने का हकदार है।
माल्या इन बैंकों से लिया था कर्ज -
भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है।
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