Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 06:47 PM IST
मल्टीप्लेक्स थिएटरों में मिलने वाले खाने के सामानों की ज्यादा कीमत को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स थिएटरों में मिलने वाले खाने के सामान को सेकर कड़ा रुख अपनाते हुए महराष्ट्र सरकार को भटकार लगाते हुए पूछा है कि है मल्टीप्लेक्स थिएटरों में पांच रुपये का पॉपकार्न 250 रुपये में बेचने का अधिकार किसने दिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब करते हुए कहा है कि क्या मल्टीप्लेक्स थिएटरों में राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार से ये भी सवाल किया है कि अगर लोगों को मल्टीप्लेक्स थिएटरों में बाहर के खाने पीने के सामान को अंदर ले जाने की अनुमती नहीं है तो मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले खाद्य पदार्थ की कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं है।
-वहीं थिएटर मालिकों के वकील ने दलील दी कि यदि हम लग्जरी सेवा दे रहे हैं तो हमें कीमत तय करने का भी अधिकार है। वकील ने कहा कि क्या राज्य सरकार ताज और ओबेरॉय जैसे पंच सितारा होटलों में 10 रुपये में चाय बेचने की सख्ती कर सकती है।
गौरतलब है कि मल्टीप्लेक्स थिएटरों में घर से खाद्य पदार्थ लाने की मनाही के खिलाफ जैनेंद्र बख्शी ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
...
Leave a Comment
Recent Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment!