Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 09:47 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा वाली पीठ के तहत पांच संविधान वाली यह पीठ देखेगी की महिलाओं के साथ भेदभाव और संविधान के तहत उनके संविधानों का उलंघन तो नहीं है।
गौरतलब है कि इस साल फरवरी महीने में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए इस मामले की तारिख को आगे बढ़ाते हुए जांच के आदेश दिए थे।
-गौरतलब है कि पिछले साल ७ नवंबर को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है। शुरुआत में राज्य की एलडीएफ सरकार ने २००७ में महिलाओं के प्रवेश पर प्रगतिशील रुख बनाए रखा था जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया था।
बता दें कि केरल के सबरीमाला मंदिर में १० से ५० साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है।
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