अनुच्छेद ३७० को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Wednesday, Jun 17, 2026 | Last Update : 03:44 AM IST

सुर्खियां

अनुच्छेद ३७० को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद ३७० को बीते सोमवार हटा दिया गया। जिसके बाद इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसके जवाब में कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
Aug 8, 2019, 12:16 pm ISTNationAazad Staff
SC
  SC

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद ३७० के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख उसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया गया।

न्यायमूर्ति एनवी रामना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसका फैसला लेंगे। वही केस को सूचीबद्ध करके सुनवाई की तारीख तय करेंगे।

-

बता दें कि याचिका दायर करने वाले वकील एम एल शर्मा ने न्यायालय से अपील की कि उनकी याचिका को १२ या १३ अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने शर्मा से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई उचित समय पर होगी।

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में विधेयक लाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल ३७० के दो खंडो को खत्म कर दिया है। जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमकर विरोध किया गया था।

...
.

Leave a Comment

Recent Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

-

Featured Videos!