सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश

कोर्ट ने दो किस्तों मे करम जमा करने के दिए निर्देश
Mar 21, 2018, 3:08 pm ISTNationAazad Staff
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सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया है। बता दे की कोर्ट ने  जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को अप्रैल और मई में दो किस्तों के भीतर रकम जमा करने का आदेश दिया है।पहली रकम की किस्त में 100 करोड़ की रकम को 15 अप्रैल तक अदा करनी है। वहीं दूसरी किस्त 100 करोड़ रुपए मई महीने तक अदा करनी है।

आपको बता दें कि जेपी ने दो हजार करोड़ में से 550 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा कि किस तरीके से ये रुपये खरीदारों को दिए जाएं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स को खरीदारों के संबंध में चार्ट देने को कहा था, जो रिफंड चाहते हैं।

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एमिक्स ने कोर्ट को बताया कि 31000 खरीदारों में से 2800 पैसा वापस चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो खरीदारों का मूलधन लौटाना चाहता है. कोर्ट ने जेपी को कहा कि जो लोग रिफंड चाहते हैं उन्हें किश्त के लिए डिमांड नोटिस ना भेजा जाए।

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