सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरुरत नहीं - सुप्रीम कोर्ट

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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरुरत नहीं - सुप्रीम कोर्ट

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को लेकर केंद्र सरकार को नए नियम बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश।
Oct 24, 2017, 1:43 pm ISTNationAazad Staff
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के मामले में केंद्र सरकार को नए नियम बनाने को कहा है। हालांकि इस मामले में कोर्ट का पूराना आदेश बर्करार रहेगा। अदालत ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के मामले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान बजते समय खड़ा नहीं होता तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वह कम देशभक्त है। देशभक्ति साबित करने के लिए राष्ट्रगान के समय खड़े होने की जरूरी नहीं है।

बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इस मामले में न्यायालय ने संकेत दिया कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य करने संबंधी अपने एक दिसंबर, 2016 के आदेश में सुधार कर सकती है और वह इसमें अंग्रेजी के ‘मे’ शब्द को ‘शैल’ में तब्दील कर सकती है।

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