सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के होटल, मॉल, सिनेमा हॉल, को कुर्क करने का दिया आदेश, कहां बेहद घटिया और झूठ बोलने वाला है आम्रपाली समूह

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के होटल, मॉल, सिनेमा हॉल, को कुर्क करने का दिया आदेश, कहां बेहद घटिया और झूठ बोलने वाला है आम्रपाली समूह

सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में आम्रपाली समूह को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी की देशभर में मौजूद कई संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है। इनमें पांच सितारा होटल, मॉल, सिनेमा हॉल शामिल है।
Dec 6, 2018, 3:04 pm ISTNationAazad Staff
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए उसे आला दर्जे का झूठा कहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने ग्रुप से कहा- आप साफ झूठ बोलने वाले और दुनिया के सबसे बदतर किरदार हैं।  इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को निर्देश दिया है कि देशभर में ग्रुप के फाइव स्टार होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, फैक्ट्रियों और दफ्तरों को जब्त कर उन्हें नीलाम किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों से कहा है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वह सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि 2015 से 2018 के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं।  सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा है कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

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बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पर 42 हजार खरीदारों को वक्त पर घर का पजेशन न दे पाने का आरोप है। इसके साथ ही खरीदारों ने घर मिलने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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