Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 12:07 AM IST
चंडीगढ़ में दो पहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को अब हेलमेट पहनने से छूट दे दी गई है। यह फैसला गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख संगठन चंडीगढ़ में दुपहिया वाहन चलाते वक्त सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने की मांग कर रहे थे। जिसके पिछे धर्म का हवाला दिया जा रहा है।
इस फैसले के बाद से केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र को दिल्ली सरकार की ओर से 2014 में जारी की गई अधिसूचना को ही मानने के लिए कहा है। 28 अगस्त, 2014 में जारी की गयी अधिसूचना के जरिये नियम में और संशोधन किया गया ताकि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के उप नियम 115 में ‘‘महिला’’ शब्द की जगह ‘‘सिख महिला’’ शब्द डाला जाए।
-दिल्ली परिवहन विभाग ने चार जून, 1999 को जारी की गयी अपनी अधिसूचना के जरिये दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए ‘‘मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते समय सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट पहनने को अनिवार्य बना दिया था।
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