सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा देने का दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा देने का दिया आदेश

गोरक्षा और मॉब लिंचिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवांब मांगा है कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाएं गए है।
Sep 25, 2018, 11:40 am ISTNationAazad Staff
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गोरक्षा और मॉब लिंचिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के शिकार लोगों के लिए मुआवजा देने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वे एक सप्‍ताह में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रचार करें। सरकार लोगों से कहे कि मॉब लिंचिंग से वे लोग भारी दिक्कत में फंसेंगे।

बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 54 पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है।  दूसरी तरफ, दिल्ली समेत 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉब लिंचिंग को लेकर हलफनामा दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है कि ।  इन आठ राज्यों मेंहिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश. मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं।

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इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इन राज्यों ने अभी तक यह नहीं बताया कि इन राज्यों ने गौरक्षा के नाम पर हो रहे उपद्रव और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। यहीं नहीं कोर्ट ने सभी राज्यों से दो हफ्ते की भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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