1984 सिख दंगा : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सज्जन कुमार ने किया सरेंडर

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1984 सिख दंगा : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सज्जन कुमार ने किया सरेंडर

कोर्ट ने सज्जन कुमार को तिहाड़ नहीं बल्कि मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में गत 17 दिसंबर को सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
Dec 31, 2018, 3:54 pm ISTNationAazad Staff
Sajjan Kumar
  Sajjan Kumar

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचे कर सरेंडर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सज्जन कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया है।सज्जन कुमार को मंडोली जेल नंबर-14 के मुलाहिजा वार्ड में रखा जाएगा  ना कि हॉई सुरक्षा वार्ड में। 73 वर्षीय पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सज्जन कुमार कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर आत्मसमर्पण करने के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इस मामले में दो आरोपियों (किशन खोखर और महेंद्र यादव) ने सोमवार को ही सरेंडर कर दिया है।  दोनों दोषियों को 10-10 साल के लिए तिहाड़ भेजने का आदेश गया है। वहीं, महेंद्र यादव की उम्र 68 वर्ष है। ऐसे में बुजुर्ग होने के कारण कोर्ट ने महेंद्र यादव को तिहाड़ में चश्मा व छड़ी ले जाने की इजाज़त दी है।

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