Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 02:10 AM IST
साइबरसिटी गुरुग्राम के चर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष द्वारा डाली गई अर्जियों पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। बाल सत्र न्यायालय ने इस फैसले के लिए आज का दिन निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट आरोपित भोलू के खिलाफ आज इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है कि आरोपी भोलू वयस्क के दायरे में रहेगा या नहीं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपित को वयस्क के दायरे में ही रखा जाएगा।
वहीं, बचाव पक्ष ने सीबीआइ द्वारा आरोपित का फिंगर पिंट्र्स लेने, रिमांड के दौरान निर्धारित समय से अधिक समय तक पूछताछ करने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा आरोपित को वयस्क के दायरे में रखे जाने के खिलाफ अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई ।
-ये थी तीन याचिका -
जेजे बोर्ड ने भोलू पर बालिग की तरह केस चलाने का आदेश सुनाया था, जिसके विरोध में याचिका डाली गई है। जिसे लेकर पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि बोर्ड ने सभी तथ्यों, केस के हालात व नियमों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया था।
दूसरी याचिका में भोलू को हिरासत में भेजने के विरोध में डाली गई थी। जूवेनाइल को हिरासत में भेजने का विरोध जताया था। वचाव पक्ष ने कहा था कि ऐसा कोई कानून नही है जिसके तहत आरोपी को जूवेनाइल के तहत हिरासत में भएजा जाए।
तीसरी याचिका में भोलू के फिंगरप्रिंट लेना या हैंडराइटिंग को जांच का हिस्सा बनाया गया था। जिसके तहत कहा गया था कि इससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। बहरहाल इन तीनों मामलों में आज कोर्ट अपना फैलसा सुना सकती है ।
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