Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 03:52 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह परिवारों के लिए शादी में हुए खर्चों का हिसाब लें। बता दें कि कोर्ट ने दहेज लेन-देन को रोकने और दहेज कानून के तहत दर्ज होने वाली शिकायतों पर नजर रखने के लिए इस तरह का फैसला किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द ही इस नियम को लागू करने को कहा है।
कोर्ट के मुताबिक वर और वधू दोनों पक्षों के लिए शादी से जुड़े खर्चों को बताना अनिवार्य होगा । गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादी में हुए खर्चों का हिसाब-किताब बताना अनिवार्य बनाने पर केंद्र सरकार विचार करे और जल्द ही इस मामले में कोई नियम बनाए।
-बता दें कि शादी में वर-वधु दोनों पक्षों की ओर से हुए खर्च का लेखा-जोखा विवाह अधिकारी के पास मौजूद रहता है तो इससे दहेज प्रताड़ना के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में पैसे से जुड़े विवाद को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि शादी में कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है।
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