यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला

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यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरूआत में ही यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश दिए थे।
May 18, 2018, 11:58 am ISTNationAazad Staff
Supreme Court
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उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक “नोटिस को कल तक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जारी कर दिया जाएगा।

इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के पास सरकारी बंगले हैं जो वीवीआईपी जोन में पड़ते हैं।

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मालूम हो कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओं की याचिका पर उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास छोड़ने का निर्देश दिया था। लेकिन तब अखिलेश सरकार ने पूराने कानून में संशोधन कर फैसिलिटी अमेंडमेंट  एक्ट को 2016 में विधानसभा में पास करा दिया था और सभी मुख्यमंत्रियों को अजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलाई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के इस फैसले को सुप्रीम  में चुनौती दी गई। इस फैसले को लेकर कोर्ट ने योगी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था। बहरहाल बता दें कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दो साल बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है।

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