निकाह हलाला और बहुविवाह पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 09:24 AM IST

सुर्खियां

निकाह हलाला और बहुविवाह पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मुसलमानों में एक से अध‌िक शादी करने  को गैरकानूनी घोषित करने की याचिका दायर की गई थी.
Mar 26, 2018, 3:02 pm ISTNationAazad Staff
SC
  SC

निकाह हलाला और बहुविवाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया है।  इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दायर याचिकाओं पर सुनवाई संविधान पीठ करेगी।

नफीसा खान सहित चार याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि संविधा के बनाए गए कानुन सबके लिए एक समान है।  इस मामले में वकील अश्‍विनी उपाध्याय ने आईपीसी की धारा 498A ट्रिपल तलाक, निकाह-हलाला को रेप की धारा 375 और बहुविवाह को धारा 494 के अंतरगत रखना चाहिए और अराधियों के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए की बात कही थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों चीफ जस्ट‌िस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नोटिस जारी किया।

-

हैदराबाद के रहने वाले मौलिम मोहिसिन बिन हुसैन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मुसलमानों में प्रचलित मुता और मिस्यार निकाह को अवैध और रद घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में निकाह हलाला और बहुविवाह को भी चुनौती दी गई है।

जाने क्या होता है निकाह हलाल-
मुस्लिम धर्म में निकाह हलाला एक तरह की रस्म है। इसमें किसी भी तलाकशुदा महिला को अपने ही पति से वापस शादी करने लिए पहले किसी और से शादी कर के तलाक लेना जरूरी बताया जाता है।

...
.

Leave a Comment

Recent Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

-

Featured Videos!