Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 08:48 PM IST
सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य ना बनाया जाए।
कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं। बता दें कि पहले सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी कि थियेटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होगी।
-गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट 30 नवंबर 2016 के अपने आदेश से पहले की स्थिति बहाल कर दे। बता दें कि 23 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सिनेमाहॉल और दूसरी जगहों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, इसे वह (सरकार) तय करे। इस संबंध में जारी कोई भी सर्कुलर कोर्ट के इंटेरिम ऑर्डर से प्रभावित न हो।
राष्ट्रगान को लेकर 30 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश -
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के सभी सिनेमाहॉल में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजेगा इसके साथ ही कोर्ट ने इस दौरान स्क्रीन पर तिरंगा नजर आना का निर्देश दिया था। साथ ही, राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमाहॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़ा होना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान के दौरान सिनेमाहॉल के गेट बंद कर दिए जाएं, ताकि कोई इसमें खलल न डाल पाए।
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