Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 01:03 PM IST
दरअसल बात यह है कि गुरुवार के दिन मोहर्रम के जुलूस के निकलने के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। इसी संबंध में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा ममता सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत का कहना है कि ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ एक आशंका के तौर पर वह धर्म में बंदिश नहीं लगा सकती हैं। उन्हें हर धर्म को एक नजर से देखना चाहिए। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि मोहर्रम के दिन भी 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन हो सकता है। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी है कि वह रूट को अच्छे से फाइनल करें।
ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है मैं हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेंगी। एक बयान के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि चाहे कोई मेरा गला ही क्यों न कर दें, लेकिन कोई मुझे यह बताएं कि इन सब से मुझे क्या मिलेगा। आगे वह कहती हैं कि शांति बनाए रखने के लिए जो करना चाहिए वह जरूर करेंगी।
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