Thursday, Jun 18, 2026 | Last Update : 01:22 PM IST
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार हुई भाजपा युवा मोर्चा की महिला नेता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को शर्तों के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं तो ही उन्हें जमानत दी जाएगी,उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रियंका को बाहर आते ही उन्हें मांफी मांगनी होगी। हालांकि प्रियंका शर्मा के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर होगा। वहीं उनके वकील ने भाजपा नेताओं के भी मज़ाक़िया पोस्ट बनाए जाने का हवाला दिया।
-बता दें कि प्रियंका शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा ५०० (मानहानि) और आईटी एक्ट की धारा ६६ -ए और ६७-ए के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल साइबर क्राइम सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है।
...
Leave a Comment
Recent Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment!