ममता की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वाली भाजपा कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Friday, Dec 05, 2025 | Last Update : 11:10 PM IST


ममता की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वाली भाजपा कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

ममता बनर्जी की हाल ही में सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड फोटो (तस्वीर से छेड़छाड़) को भाजपा यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने पोस्ट किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
May 14, 2019, 1:43 pm ISTNationAazad Staff
Mamata Banerjee
  Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की छेड़छाड़ (मॉर्फ) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार  हुई भाजपा युवा मोर्चा की महिला नेता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को शर्तों के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं तो ही उन्हें जमानत दी जाएगी,उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रियंका को बाहर आते ही उन्हें मांफी मांगनी होगी। हालांकि  प्रियंका शर्मा के वकील ने इसका विरोध किया। उन्‍होंने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर होगा। वहीं उनके वकील ने भाजपा नेताओं के भी मज़ाक़िया पोस्ट बनाए जाने का हवाला दिया।

बता दें कि प्रियंका शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता(आईपीसी) की धारा ५०० (मानहानि) और आईटी एक्ट की धारा ६६ -ए और ६७-ए के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल साइबर क्राइम सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे अभिव्‍यक्ति की आजादी पर हमला बताया है।

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