मध्यप्रदेश में बलात्कारियों को मिलेगी फांसी की सजा

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मध्यप्रदेश में बलात्कारियों को मिलेगी फांसी की सजा

12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा का प्रस्ताव - मध्य प्रदेश सरकार
Nov 27, 2017, 3:10 pm ISTNationAazad Staff
Shivraaj Singh Chauhan
  Shivraaj Singh Chauhan

मध्य प्रदेश सरकार बलात्कारियों की सजा को लेकर कानून में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान 12 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है।

इस प्रावधान के तहत किसी भी उम्र की महिला के साथ गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बहरहाल सोमवार को यह संशोधन विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। गैरतलब है कि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

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इस प्रावधान में आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 376 डी (गैंगरेप) के तहत संशोधन को पास किया गया है। आपको बता दे कि दोनों ही धाराओं के तहत दोषी को फांसी देने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का कानून में प्रावधान करने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है।

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