IRCTC घोटाला : लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से मिली जमानत

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IRCTC घोटाला : लालू, राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी प्रमुख लालूयादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव को सोमवार को जमानत दे दी है।
Jan 28, 2019, 12:23 pm ISTNationAazad Staff
Tejashwi Yadav, Lalu Yadav and Rabri Devi,
  Tejashwi Yadav, Lalu Yadav and Rabri Devi,

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और एक लाख रूपये जमानती अमाउंट लाने पर लालू और उनके परिवार को यह जमानत दी है।

इस मामले की अगली सुनवाई ११ फरवरी को होगी। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोपियों को नियमित जमानत देने का विरोध किया था। वहीं कोर्ट ने ईडी और आरोपियों का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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गौरतलब है कि IRCTC होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।

 गौरतलब है कि यह मामला IRCTC के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। २०१०  और २०१४ के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री नहीं थे, तब ३२ करोड़ रुपये की जमीन को ६५ लाख रुपये में लालू यादव के परिवार की कंपनी मैसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी को ट्रांसफर की गई।

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