Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 03:25 AM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेडीयू चुनाव चिन्ह मामला में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया है। पिछले शुक्रवार आयोग ने नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली पार्टी को असली जेडीयू माना था। जिसके बाद इस फैसले को शरद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की कोई वजह सामने नही आई है। हालांकि बीजपी के साथ मिल कर सरकार बनाने की बात से शरद यादव, नीतीश कुमार से नाराज है। जिसके बाद से शरद यादव ने जेडीयू पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा किया था।
-गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव आयोग शरद यादव की चुनाव चिह्न तीर को, देने की मांग को खारिज कर चुका है। आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली पार्टी ही असली जेडीयू है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट को 17 नवंबर को दिए चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की अपील भी की गई थी।
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