दिल्ली में आज से हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट हुआ अनिवार्य

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दिल्ली में आज से हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट हुआ अनिवार्य

दिल्‍ली में आज से सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगो के वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा उनको 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Oct 13, 2018, 3:12 pm ISTNationAazad Staff
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दिल्ली में दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाकों के लिए हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट लगाना आज से अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद 14 अक्टूबर से जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा उनके मालिक को 500 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी उन ग्राहकों की है जिनके पास पुराने वाहन हैं।

राज्य में करीब 40 लाख ऐसे वाहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। इन 40 लाख में दो-पहिया और चार-पहिया दोनों ही वाहन शामिल हैं। वैसे नई गाड़ियों में सभी में हाई सिक्‍यॉरिटी नंबर प्‍लेट ही लगाई जा रही है।

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बता दें कि इस नियम के लागू किए जाने से पहले सरकार ने दो पहिया और चार पहिया वायनों को सूचना जारी कर अपने नंबर प्‍लेट बदलवाने को कहा था। बता दे कि ये प्रक्रिया 2 अक्‍टूबर से शुरू की गई थी।

इस नियम को लागू करने के पिछे का कारण वाहनों की हो रही चोरी और गलत काम के लिए होने वाले इस्‍तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है।

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