दिल्ली में 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन पर लगी रोक, पकडे जाने पर देना पड़ सकता है 1000 का जुर्माना

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दिल्ली में 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन पर लगी रोक, पकडे जाने पर देना पड़ सकता है 1000 का जुर्माना

दिल्ली में 15 साल पुराने चल रहे डीजल वाहनों के खिलाफ आज से कार्यवाई शुरु कर दी गई है। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि अगर सोमवार से कोई भी वाहन बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं दोबारा बगैर पीयूसी के पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान काटा जाएगा।
Oct 8, 2018, 10:30 am ISTNationAazad Staff
diesel vehicle
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दिल्ली में 15 साल पुराने चल रहे डीजल वाहनों के खिलाफ आज से कार्यवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में करीब दो लाख वाहनों को ‘बेकार’ की श्रेणी में डाल दिया है। इसके साथ ही विभाग ने जिन लोगों की डीजल कारें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, उनका  पंजीकरण निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही ये आदेश भी जारी किया है कि अगर ये वाहन सड़क पर दिखाई देते है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

बता दें कि इन गाड़ियों के जब्त किए जाने के बाद  इन्हें स्क्रैप (कबाड़ में कटने) के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि परिवहन अधिकारियों के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि 15 साल पुराना वाहन,  वह निजी हो या व्यावसायिक, सड़क पर कहीं भी है दिखाई नेता है तो उसे स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।

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बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए इस तरह निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। शनिवार रात इस नियम के तहत 311 वाहनों का चालान काटा गया है। जिसमें बगैर पीयूसी वाले 153 वाहन थे। 158 ऐसे वाहनों का चालान भी हुआ।

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