दो लोगों के बीच गहरे प्रेम की वजह से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं : बॉम्बे हाई कोर्ट

Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 09:28 AM IST

सुर्खियां

दो लोगों के बीच गहरे प्रेम की वजह से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं : बॉम्बे हाई कोर्ट

कोर्ट ने आरोपी युवक को इस मामले से बरी कर दिया है।
Apr 2, 2018, 1:50 pm ISTNationAazad Staff
Bombay High Court
  Bombay High Court

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ ने बलात्कार मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि गहरे प्यार के दौरान बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा दोनों के बीच 'गहरे प्रेम संबंधों' का प्रमाण मौजूद हो, तब 'तथ्यों की गलत व्याख्या' के आधार पर पुरुष को रेप का आरोपी नहीं माना जा सकता है।

बता दें कि यह फैसला योगेश पालेकर के मामले में आया है, योगेश पर एक महिला से शादी का वादा करने के बाद रेप का आरोप था और उन पर 7 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा था। 2013 के इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की सजा और जुर्माने को हटा दिया।

-

योगेश एक कसीनो में बतौर शेफ काम कर रहे थे तभी उनका एक लड़की के साथ अफेयर हो गया। लड़की ने योगेश पर आरोप लगाया कि योगेश अपने परिवार से मिलवाने के लिए उसे अपने घर ले गए और फिर उसके साथ संबंध बनाए। योगेश ने बाद में भी 3 से 4 बार संबंध बनाये। जिसके बाद लड़की ने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज करवाई।  

...
.

Leave a Comment

Recent Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

-

Featured Videos!