मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

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मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश

जम्मू-कश्मीर में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने आर्मी मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिन्हें मई में पुलिस ने एक स्थानीय महिला के साथ श्रीनगर के होटल से पकड़ा था।इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल-मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया है।
Aug 27, 2018, 2:26 pm ISTNationAazad Staff
Major Gogoi
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सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में मेजर लीतुल गोगोई को श्रीनगर के एक होटल में एक स्थानीय महिला से ‘‘मिलने’’ और कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है जिससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। सेना के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। पुलिस ने मई में एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था। उस समय वह 18 वर्षीय महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में कथित तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे।सूत्रों ने कहा कि पिछले साल कश्मीर में अपनी  गाड़ी के बोनट से एक नागरिक को बांधने के फैसले के बाद मानव ढाल विवाद के केंद्र में आए अधिकारी को उनके खिलाफ शुरू कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में साक्ष्यों का सामना करना पड़ेगा।

श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का दोषी पाया है. इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल-मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया है.इसी साल 23 मई को भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बडगाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे. मामला सामने आने के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था।

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पुलिस ने मेजर गोगोई और लड़की को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था. आईजीपी ने इस मामले की जांच श्रीनगर जोन के एसपी सज्जाद शाह को सौंपी थी, जबकि गोगोई को सेना की बडगाम यूनिट के पास वापस भेज दिया गया था।

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