भोपाल त्रासदी मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने वाली याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट

Friday, Jun 19, 2026 | Last Update : 08:15 AM IST

सुर्खियां

भोपाल त्रासदी मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने वाली याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट

१९८४ में भोपाल में हुए गैस त्रासदी मामले में पीड़ितों के लिए ७४१३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने २०१० में याचिका दायर कर उचित मुआवजे की मांग की थी।
Jan 28, 2019, 3:12 pm ISTNationAazad Staff
SC
  SC

भोपाल गैस त्रासदी मामले में ३४ साल से लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे है। जहरीली गैस से प्रभावित हुए लोग अब भी उचित इलाज, पर्याप्त मुआवजे, न्याय एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड के प्रभावितों को मुआवजा देने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करने का निर्णय लिया है।  याचिका में केंद्र सरकार ने भोपाल गैस आपदा पीड़ितों के मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) से ७४१३  करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है।

यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (Union Carbide India Limited) के भोपाल स्थित पेस्टीसाइड प्लांट से २-३ दिसंबर १९८४ की रात को जहरीली गैस लीक हुई थी। इस जहरीली गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था।  इस गैस के प्रभाव में आने के कारण लगभग १५००० लोगों की जान चली गई थी। हालांकि मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है, फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या ३,००० बताई गई थी। बता दें कि इस त्रासदी में  कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं।

- ...
.

Leave a Comment

Recent Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

-

Featured Videos!