आधार नंबर के लिए बैंकों या कंपनियों ने बनाया दबाव तो देना पड़ सकता है एक करोड़ का जुर्माना

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आधार नंबर के लिए बैंकों या कंपनियों ने बनाया दबाव तो देना पड़ सकता है एक करोड़ का जुर्माना

आधार कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए है इस बदलाव के तहत अगर कोई बैंक या टेलीकाॅम कंपनियां किसी भी व्यक्ति पर दबाव बनाती हैं, तो उन्हें एेसा करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल तक सजा हो सकती है।
Dec 19, 2018, 1:00 pm ISTNationAazad Staff
Aadhar Card
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आधार कार्ड को लेकर सरकार ने कई ने बड़े प्रावधान किए है। इसके तहत अगर कोई भी बैंक या टेलीकाॅम कंपनियां खाता खुलवाने या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड को लेकर व्यक्ति पर दबाव बनाती है तो ऐसा करने वाले बैंक और कंपनियों के एंप्लॉयीज को एक करोड़ का जुर्मान देना होगा इसके साथ ही 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक कोई भी संस्था आधार कार्ड के यूज के लिए दबाव नहीं बना सकती।

अब आपकी इच्छा पर होगा कि आप आधार दिखाना चाहते हैं या नहीं।सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और भारतीय टेलिग्राफ एक्ट में संशोधन कर इस नियम को शामिल किया है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन संशोधन को मंजूरी दी थी।

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सरकारी सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यूनिक आईडी को सिर्फ वेलफेयर स्कीमों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि ये प्रस्तावित संशोधन शीर्ष अदालत के आदेश का ही अनुपालन है।

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