Saturday, Jun 20, 2026 | Last Update : 06:04 AM IST
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्रुप की 16 प्रॉपर्टी नीलाम करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ग्रुप की सभी 46 कंपनियों और उनके सभी निदेशकों की सम्पति का फोरेंसिक ऑडिट होगा। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी से मिलने वाला धन, आम्रपाली बिल्डर के अधूरे पड़े रिहायशी प्रोजेक्टों के निर्माण में लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को चार दिनों में अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा हलफनामे में देने का भी आदेश दिया है।
इस नीलामी के बाद भी अगर प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो पर्याप्त रकम नहीं मिलती है तो बिल्डर और कंपनी के निदेशकों की व्यक्तिगत संपत्तियां भी नीलाम की जाएगी। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को तय की गई है।
-गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी संस्था नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रेक्शन कारपोरेशन (एनबीसी) को दी है। एनबीसीसी ने आम्रपाली की अधूरी पड़ी सभी रिहायशी परियोजनाओं का सर्वे कर इनका निर्माण पूरा करने के लिए तकरीबन 8500 करोड़ रुपये की राशि बताई है।
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