मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट मामले में कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी आरोपियों को किया बरी

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मक्‍का मस्जिद ब्‍लास्‍ट मामले में कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी आरोपियों को किया बरी

एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका
Apr 16, 2018, 1:17 pm ISTNationAazad Staff
Swamy Aseemanand
  Swamy Aseemanand

एनआईए की विशेष अदालत ने हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।एनआई कोर्ट के समक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर सका जिसके कारण सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। इसमें मुख्य आरोपियों में से एक स्वामी असीमानंद को भी अदालत ने बरी कर दिया है।  भारत मोहन लाल रतेश्वर, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी को भी अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 54 गवाह अपने बयान से मुकर गए थे।

गौरतलब है कि 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान मक्का मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था। जिसके दौरान 9 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था हालांकि सन 2011 में सीबीआई से यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पास सौंपा गया।

बता दें कि इस मामले में कुल दस लोगों पर मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक शक्स की मौत हो चुकी है। बाकियों पर मामले की कार्यवाही नियमित रुप से चल रही थी। कोर्ट में पुख्ता गवाह और सबुतों के आभाव के कारण सभी को रिहा कर दिया गया है।

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