Friday, Jun 19, 2026 | Last Update : 01:08 PM IST
साल 2005 के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार और एजेंसियों ने इस केस की जांच करने में काफी मेहनत की, 210 गवाहों को पेश किया गया लेकिन किसी भी तरह से सबूत सामने नहीं आ सका। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि षड्यंत्र के तहत सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति की हत्या की गई थी, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि 3 लोगों ने अपनी जान खोई है।
बता दें कि साल 2005 में गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख का अहमदाबाद एयरपोर्ट के पीछे एक स्थान पर एनकाउंटर किया था। इसमें सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था।
-सोहराबुद्दीन पर चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े होने और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हथियार सप्लाई करने के आरोप थे। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी अभियुक्त थे, जिन्हें साल 2014 में कोर्ट ने बरी कर दिया था।
बता दें कि इस केस में कुल 38 में से 15 अभियुक्तों को पहले ही बरी किया जा चुका था। फिलहाल इस केस में 22 लोगों पर ट्रायल चल रहा था, इनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मी थे।बहरहाल अब इन सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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