Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 09:04 AM IST
सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के बीच एक चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक तरफ सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 12 नंबर वाले आधार को खातों से जोड़ने के लिए र्इ-मेल और एसएमएस कर रहे है। कर्इ लोगों ने बैंक खातों से आधार को जोड़ने का काम पूरा भी कर लिया है। इस बीच, इसके विपरीत सूचना अधिकार (आरटीआर्इ) के तहत पूछे गये सवाल में रिजर्व बैंक ने जवाब दिया है कि आधार के नंबर को बैंक खातों से जोड़ना जरूरी नहीं। आरटीआर्इ के जवाब में रिजर्व बैंक की ओर से यह कहा गया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ने के लिए इस तरह का कोर्इ नियम नहीं बनाया गया है।
आरटीआर्इ के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकार ने गजट अधिसूचना 538 (र्इ) के जरिये अन्य सभी के साथ एक जून, 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग (मेंटेनेंस ऑफ रिकार्ड्स) द्वितीय संशोधित नियम, 2017 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बैंक खाता खोलते समय स्थायी खाता नंबर (पैन) और आधार को देना जरूरी बताया गया है। इसके साथ ही, इसमें रिजर्व बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की अधिसूचना के आलोक में बैंकों के लिए कोर्इ दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।
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