Friday, Jun 19, 2026 | Last Update : 10:03 AM IST
जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने आम जनता और कारोबारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम और जीएसटी की सीमा में कई बदलाव किए हैं।
जानकारी के मुताबिक, बैठक में छोटे व्यापारी और निर्माता को राहत देते हुए कंपोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी है। कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इस बैठक के तहत डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा।
-बता दें कि अभी तक 20 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आते थे हालांकि अब इसकी सीमा बढ़ा कर 40 लाख कर दी गई है। वहीं छोटे राज्यों में लिमिट 10 लाख रुपये थी उसे बढ़ा कर 20 लाख कर दी गई है।जिसका फायदा धोटे कारोबारियों को मिलेगा। नए नियम के तहत छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से छूट के लिये सालाना कारोबार सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया, पूर्वोत्तर राज्यों के लिये यह सीमा 20 लाख रुपये की गई है।
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