Sunday, Jun 21, 2026 | Last Update : 11:32 PM IST
दिल्ली: दिल्लीकी विशेष अदाल ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले से जुड़े तीन मामलों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी समेत सभी 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में नाकाम रहा।
2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई के पहले मामले में 17 आरोपी थे जबकी प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे मामले में 19 आरोपी थे। तीसरे मामले में एसआरके मालिक समेत 8 आरोपी थे। वहीं सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले के खिलाफ अपिल करने का फैसला किया है। वहीं इस तरह तीनों मामलों को मिला कर कुल 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
-गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। ये मामला 2010 में चर्चा में आया।
वहीं इस पर मचे शोर के बीच 2 फरवरी, 2011 को ए. राजा को उसके पूर्व सचिव आर.के. चंदौलिया, पूर्व संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा व भाई के. पेरुमल के साथ सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किया और 21 मई, 2011 को कनिमोझी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल, 2011 में सी.बी.आई. ने राजा तथा अन्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की और आरोप लगाया कि 2-जी स्पैक्ट्रम के लाइसैंसों के आबंटन में सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ।
2012 में सुप्रीमकोर्ट ने राजा के कार्यकाल के दौरान आबंटित किए गए 2-जी स्पैक्ट्रम के सभी 122 लाइसैंस रद्द कर दिए।
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