Monday, Jun 22, 2026 | Last Update : 02:07 AM IST
2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस में होगी। इस मामले के आरोपी ए राजा और कनिमोई समेत सभी दोषियों को पेश होने का आदेश जारी किया गया है।कोर्ट तीन मामलों में फैसला सुनाएगी जिसमें दो केस सीबीआई के हैं और एक केस प्रवर्तन निदेशालय का है।
इस मामले में वान टेलीकॉम के प्रमोटर्स, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन सीनियर अधिकारी और कलैग्नर टीवी के निदेशकों पर भी आरोप हैं।
बता दें कि इस मामले में तीन टेलीकॉम कंपनियां के नाम शामिल है जिनमें स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड पर केस चल रहा है। गौरतलब है कि इन तीनों के खिलाफ 2011 में मामला दर्ज किया गया था।
2जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 122 लाईसेंस के आवंटन से 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। लोगों को कम कीमत पर लाईसेंस दिए गए थे। गौरतलब है कि जिसे दो फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए डीबी ग्रुप से कलैग्नर टीवी व स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले रिश्वत के रूप में दिए गए थे।
इस मामले में कई राजनैतिक व अद्योगपतियों के नाम भी शामिल है। इस मामले में आरोपियों को छह महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
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