फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

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फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के प्रोमो और फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी।
Jan 9, 2019, 2:38 pm ISTEntertainmentAazad Staff
The Accidental Prime Minister
  The Accidental Prime Minister

रिलीज से पहले ही विवादो में घिरी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को दिल्ली हाई कोर्ट  से राहत मिली है। कोर्ट ने फिल्म के प्रोमों और रिलीज पर रोक की मांग को खारिज कर दिया है।  इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और इसमें निजी हित शामिल है।

याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने आरोप लगाया था कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचा है तथा इसकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है।

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गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में भी इस फिल्म के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बहरहाल फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’11 जनवरी को रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म में अनुपम खेर और भाजपा सांसद रहे चर्चित अभिनेता (दिवंगत) विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

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