Tuesday, Jun 16, 2026 | Last Update : 06:23 AM IST
आई.एन.एक्स मीडिया केस में शुक्रवार को पूर्व गृहमंत्री पी चिंदमबरम ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने सरेंडर करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में समर्पण की याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।चिदंबरम ने ईडी के सामने आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन ईड़ी ने इसका विरोध किया। फिलहाल चिदंबरम इसी मामले में अभी तिहाड़ जेल में हैं।
ईडी का आई.एन.एक्स मीडिया धन शोधन मामले में कहना है कि चिदंबरम की गिरफ्तारी आवश्यक है, लेकिन यह उचित समय पर होगी।इसके साथ ही ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अभी जेल में हैं, इसलिए गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि वह इस मामले में अभी ६ अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए चिदंबरम को वह बाद में उचित समय पर गिरफ्तार करना चाहती है।
-बता दें कि अदालत ने जमानत याचिका रद्द करते हुए चिदंबरम को १९ सितंबर तक जेल में रहने का आदेश दिया था। वहीं अदालत ने कहा था कि जांच करने के लिए प्रर्वतन निदेशालय को पूरी छूट मिलनी चाहिए एवं अग्रिम जमानत जांच में रूकावट डाल सकती हैं।
चिदंबरम की रिहाई के पक्ष में उनके वकील कपिल सिब्बल यह दलीलें दे सकते हैं चिंदबरम की गिरफ्तारी के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर दबाव डाला जा रहा है। वह अदालत को यकीन दिला सकते हैं कि चिदंबरम जांच पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे और जांच में पूरी तरह ईडी का सहयोग करेंगे।
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