1 सितंबर से देश भर में अनिवार्य हो जाएगा ‘लॉन्ग टर्म व्हीकल(वाहन) इंश्योरेंस’

Aazad Staff

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एक सितंबर यानी की कल से मोटर वाहन कानून के अंतर्गत थर्ड पार्टी बीमा / लायबिलिटी कवर का प्रावधान बदल दिया जाएगा। नई कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों के 3 साल और 5 साल का इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

नई कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए मोटर वाहन कानून में कुछ बदलाव किया गया है। जिसे एक सितंबर से लागू किया जाएगा। कार के लिए तीन साल और दोपहिया वाहन के लिए 5 साल का इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य हो जाएगा। इससे लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम पेमेंट करने से नई गाड़ी की शुरुआती कीमत बढ़ जाएगी। हालांकि इससे कस्टमर्स को सालाना रिन्यूअल कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

इंश्योरेंस प्रीमियम हर मॉडल्स के मुताबिक अलग-अलग है। अगर आपके पास 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली नई प्राइवेट कार है तो आपको इंश्योरेंस कवर कम से कम 24,305 रुपये का करना होगा। हालांकि इसके लिए अभी 7,890 रुपये का ही इंश्योरेंस कवर किया जाता है। इसी तरह 350 सीसी से ज्यादा क्षमता की बाइक्स के लिए बायर्स को 13,024 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो फिलहाल अभी तक 2,323 रुपये का किया जाता है लेकिन कल से इनकी कीमत बढ़ जाएगी।

गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को आदेश दिया था कि नई कार के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर 3 साल और टू-व्हीलर्स के लिए 5 साल के लिए होगा। यह आदेश 1 सितंबर से सभी पॉलिसीज पर लागू होगा।

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