साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से मिली राहत, भोपाल से लड़ सकेंगी चुनाव

Aazad Staff

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मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। अब वह भोपाल से कांग्रेस नेता दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों पर फैसला लेना चुनाव आयोग का काम है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए नहीं रोक सकते हैं। बता दें कि पीड़ित के परिजन ने एनआईए कोर्ट में कहा है कि साध्वी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत ली थी, ऐसे में जब उनका स्वास्थ्य खराब है तो वह चुनाव कैसे लड़ सकती हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में २९ सितंबर, २००८ को धमाका हुआ था। इसमें ६ लोग मारे गए थे जबकि १०० से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। एनआइए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दी थी। मगर कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं।

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