लाभ का पद मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब

Aazad Staff

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उपचुनाव पर फिलहाल अंतिरिम रोक जारी, आम आदमी पार्टी को राहत नहीं।

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से हलफनामे के जरिये चार दिन में जवाब देने की मांग की है।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उन चार विधायकों को भी चार दिन के अंदर ही अपना जवाब देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने की बात कही गई है। और अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय कर दी है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के उन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी जिनको संयुक्त सचिव का पद दिया गया था। एक याचिका में इनके खिलाफ लाभ के पद का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी सहमति दी थी।

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